चंदौली में वोटर लिस्ट से नाम जुड़वाने या कटवाने में की गलती तो होगी जेल, एक साल तक की सजा
चंदौली में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन ने गलत जानकारी देकर नाम जुड़वाने या कटवाने वालों को चेताया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत झूठी घोषणा करने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
मतदाता सूची में किसी का नाम गलत तरीके से जुड़वाना या कटवाना अब भारी पड़ सकता है। ऐसा करने वालों को एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन ने लोगों को सही जानकारी देने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी देना कानूनी अपराध है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी घोषणा करता है, तो उसे कानून के तहत सजा का सामना करना पड़ सकता है।
उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत झूठी घोषणा करने पर सजा का प्रावधान है। मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फार्म-7 में भी आवेदक को सही जानकारी देने की घोषणा करनी होती है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से कटवाने या गलत जानकारी देकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की कोशिश करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान प्रशासन की यह अपील मतदाताओं को आवेदन करते समय सही जानकारी देने और किसी भी तरह की गलत घोषणा से बचने के लिए है।