जिला एवं सत्र न्यायालय हापुड़ का मुख्य द्वार और परिसर नजर आ रहा है।

हापुड़ में खेतों से नलकूप की मोटर चोरी करने के मामले में अभियुक्त नदीम को अदालत ने 2 वर्ष 11 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया गया।

पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिम्भावली थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई की थी। अभियुक्त नदीम के खिलाफ थाना सिम्भावली में चोरी और चोरी का माल बरामद होने से संबंधित दो मुकदमे दर्ज थे। इनमें मु0अ0सं0 149/2022 धारा 379 भादवि तथा मु0अ0सं0 227/2022 धारा 379, 411, 413 भादवि शामिल हैं।

गिरफ्तारी के बाद हापुड़ पुलिस ने वैज्ञानिक और ठोस साक्ष्य संकलित करने की कार्रवाई की तथा निर्धारित समय पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिसकर्मियों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के दौरान अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल करने के आधार पर माननीय न्यायालय ने उसे सजा सुनाई।

दोषसिद्ध अभियुक्त की पहचान नदीम पुत्र शोकीन, निवासी ग्राम अतरौली, थाना भोजपुर, जनपद गाजियाबाद के रूप में हुई है। अदालत ने उसे दोनों मुकदमों से संबंधित मामले में 2 वर्ष 11 माह के साधारण कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

हापुड़ पुलिस प्रशासन के अनुसार, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी आगे भी जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था मजबूत बनी रहे और किसानों को राहत मिल सके।

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