झालावाड़ जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए 9 मामलों में कुल 4,48,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लिए गए खाद्य नमूने अवमानक (सब-स्टैंडर्ड) पाए जाने तथा बिना खाद्य अनुज्ञापत्र खाद्य कारोबार करने के मामलों में न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रामचंद्र खटीक ने यह कार्रवाई की।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहम्मद साजिद ने बताया कि जिले में खाद्य सुरक्षा दल ने ‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार’ अभियान के तहत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लिए थे। जांच में नमूने अवमानक पाए जाने तथा बिना वैध खाद्य अनुज्ञापत्र के खाद्य कारोबार करने के मामलों में नियमानुसार न्यायिक कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के तहत मैसर्स जय श्री महाकाल रेस्टोरेंट, उज्जैन रोड, रायपुर द्वारा अवमानक कलाकंद का विक्रय करने पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मैसर्स राधे कृष्णा आइसक्रीम एवं जूस पार्लर, भवानी मंडी पर सब-स्टैंडर्ड आइसक्रीम विक्रय करने के मामले में 31,000 रुपए तथा मैसर्स श्री धरणीधर किराना स्टोर, सलोतिया रोड, सुनेल पर सब-स्टैंडर्ड नमकीन विक्रय करने के मामले में 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

इसी प्रकार मैसर्स मिलन किराना स्टोर, दोबड़ा रोड, डग द्वारा सब-स्टैंडर्ड सुगंधित पान मसाला (तारा ब्रांड) का विक्रय करने एवं अवधि-पार खाद्य अनुज्ञापत्र के तहत खाद्य कारोबार करने पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मैसर्स पाटीदार आइसकैंडी, मेन रोड, थाने के पास, रायपुर पर सब-स्टैंडर्ड आइसकैंडी विक्रय करने के मामले में 21,000 रुपए तथा मैसर्स इंडियन दूध डेयरी, बड़ा बाजार, झालावाड़ पर अवमानक पनीर विक्रय करने पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

वहीं मैसर्स गुरु कृपा रेस्टोरेंट, मेन रोड, असनावर द्वारा अवमानक दही विक्रय करने पर 41,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मैसर्स कौशल किराना स्टोर, हिचर रोड, हरिगढ़, खानपुर बिना खाद्य अनुज्ञापत्र के खाद्य कारोबार करते हुए पाया गया। वहां अवधि-पार फ्रूट ड्रिंक भी पाया गया, जिसके चलते 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मैसर्स श्री श्याम ऑयल मिल, सलोतिया रोड, सुनेल पर सब-स्टैंडर्ड अलसी तेल विक्रय करने के मामले में 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। निर्धारित जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार खाद्य अनुज्ञापत्र निलंबित करने के साथ-साथ जुर्माना राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के जरिए अवमानक खाद्य सामग्री के विक्रय और बिना वैध खाद्य अनुज्ञापत्र खाद्य कारोबार के मामलों में विभागीय कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट की गई है।

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