दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए गंगापुर सिटी में 129 अस्थाई दुकानों का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के जरिए किया गया। गुरुवार, 5 नवम्बर को मिनी सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतते हुए दुकानों का आवंटन किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आतिशबाजी की बिक्री के दौरान निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुदर्शन सिंह तोमर की उपस्थिति में आयोजित आवंटन प्रक्रिया के तहत गंगापुर सिटी में आतिशबाजी विक्रय के लिए चिह्नित 129 स्थलों को अस्थाई दुकानों के रूप में आवंटित किया गया। इस दौरान लॉटरी एक बालिका द्वारा निकाली गई। नगर परिषद आयुक्त एवं अनुज्ञापत्रधारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई।

आवंटन के बाद प्रशासन ने दुकानदारों को आतिशबाजी की बिक्री के दौरान विस्फोटक नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2019 के तहत निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की ओर से लॉटरी के माध्यम से किए गए इस आवंटन के साथ दीपावली पर आतिशबाजी विक्रय के लिए निर्धारित स्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही दुकानदारों को नियमों के पालन को लेकर स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है।

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