सवाई माधोपुर। मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन कराने की प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन विभाग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में 1 जनवरी, 2027 को अर्हता तिथि मानते हुए निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों के संशोधित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से जुड़ी सभी आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाएगी।

तहसीलदार निर्वाचन ने बताया कि एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 12 नवम्बर, 2026 को किया जाएगा। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने अथवा किसी प्रकार का संशोधन कराने के लिए दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दावे एवं आपत्तियां 12 नवम्बर से 11 दिसम्बर, 2026 तक प्राप्त की जाएंगी।

निर्धारित अवधि में प्राप्त होने वाले सभी दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसम्बर, 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद संशोधित निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी, 2027 को होगा। इस तरह प्रारूप प्रकाशन से लेकर दावे-आपत्तियों के निस्तारण और अंतिम प्रकाशन तक की पूरी प्रक्रिया के लिए निर्वाचन विभाग ने समय-सारणी निर्धारित कर दी है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर 6 नवम्बर को अपराह्न 3 बजे कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी।

निर्वाचक नामावलियों के इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन से लेकर अंतिम प्रकाशन तक की प्रक्रिया निर्धारित तिथियों के अनुसार पूरी की जाएगी।

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