हापुड़ में ऑपरेशन शस्त्र के तहत बड़ी कार्रवाई, अवैध तमंचे और कारतूस के साथ नईम गिरफ्तार
हापुड़ के पिलखुवा में ऑपरेशन शस्त्र के तहत पुलिस ने नईम को अवैध देशी तमंचे और 315 बोर के जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ लूट, गैंगस्टर एक्ट और गुंडा अधिनियम समेत सात मुकदमे दर्ज हैं।
हापुड़ के पिलखुवा में पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के तहत अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के तहत पिलखुवा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एक शातिर अभियुक्त नईम को अवैध देशी तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ लूट, चोरी, पुलिस पर हमला, गैंगस्टर एक्ट और उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम सहित कुल सात गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं।
मेरठ परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थाना पिलखुवा पुलिस की टीम ने टेक्सटाइल एचपीडीए रोड से सीताराम फैक्ट्री की ओर जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा और 315 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।
गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान नईम पुत्र सगीर के रूप में हुई है। वह ग्राम हिम्मतनगर दहपा, थाना पिलखुवा, जनपद हापुड़ का निवासी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, नईम के खिलाफ थाना पिलखुवा और थाना बाबूगढ़ में कुल सात मुकदमे दर्ज हैं।
आरोपी के खिलाफ थाना पिलखुवा में वर्ष 2019 में मुकदमा संख्या 208/2019 के तहत धारा 392 और 411 भादवि में लूट एवं चोरी का माल रखने का मामला दर्ज हुआ था। इसी वर्ष मुकदमा संख्या 301/2019 में धारा 186, 307 और 353 भादवि के तहत पुलिस पर हमला और जानलेवा हमले के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा मुकदमा संख्या 302/2019 में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी।
वर्ष 2020 में थाना पिलखुवा में मुकदमा संख्या 178/2020 के तहत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया। वर्ष 2023 में मुकदमा संख्या 163/2023 के तहत धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम में भी कार्रवाई हुई थी। वहीं, थाना बाबूगढ़ में वर्ष 2015 के मुकदमा संख्या 357/2015 में धारा 380 भादवि के तहत चोरी का मामला दर्ज है। वर्ष 2016 में मुकदमा संख्या 40/2016 के तहत धारा 380, 411 और 454 भादवि में घर में घुसकर चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस कार्रवाई को थाना पिलखुवा के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक शिवशंकर शर्मा, उपनिरीक्षक अनुज पाराशर, हेड कांस्टेबल रिंकू भाटी (953) और हेड कांस्टेबल राजकुमार (63) शामिल रहे।
पिलखुवा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जनपद में अपराध की रोकथाम और अवैध हथियारों के खिलाफ ऑपरेशन शस्त्र के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।