तस्वीर में दिख रही अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन के प्रतीक चिह्न के नीचे कार्यालय में बैठी हैं।   

हापुड़ (उत्तर प्रदेश): जनपद हापुड़ में 1 अक्टूबर 2026 से ‘No Valid PUCC, No Fuel’ नीति सख्ती से लागू होगी। इसके तहत वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUCC) के बिना किसी भी वाहन को जिले के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश शासन और जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

जिला पूर्ति अधिकारी (DSO), हापुड़ की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह निर्णय शासन के आदेश संख्या 862/29-7-2026, दिनांक 27.08.2026 तथा अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 3974, दिनांक 14 सितंबर 2026 के अनुपालन में लिया गया है।

नई व्यवस्था के तहत जनपद के सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने पहुंचने वाले प्रत्येक वाहन के प्रदूषण प्रमाण-पत्र की वैधता की जांच की जाएगी। इसके लिए पेट्रोल पंप कर्मी वाहनों एवं PUCC के एकीकृत ऐप (Integrated App) का उपयोग करेंगे।

ऑनलाइन सत्यापन (Verification) के दौरान यदि PUCC वैध पाया जाता है और प्रक्रिया सफल रहती है, तभी वाहन में पेट्रोल या डीजल भरा जाएगा। यानी 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र के वाहन लेकर पेट्रोल पंप पहुंचने पर ईंधन नहीं मिलेगा।

प्रशासन ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी से बचने के लिए 01 अक्टूबर 2026 से पहले अपने वाहनों की प्रदूषण जांच अनिवार्य रूप से करवा लें। जिन वाहन स्वामियों का PUCC एक्सपायर हो चुका है या उसकी वैधता समाप्त होने वाली है, वे समय रहते इसे नवीनीकृत (Renew) करा लें।

प्रशासन ने वाहन स्वामियों से वायु प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने की इस मुहिम में सहयोग करने तथा जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने की अपील की है। 1 अक्टूबर से लागू होने वाली यह व्यवस्था वैध PUCC के बिना वाहनों को ईंधन मिलने पर सीधा प्रतिबंध लगाएगी।

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