सवाई माधोपुर: मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के चलते दो दुकानों के लाइसेंस पांच और सात दिन के लिए निलंबित किए गए।
सवाई माधोपुर जिले में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के बाद दो दवा विक्रेताओं के खुदरा औषधि लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के तहत यह कार्रवाई की है।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन के आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार, मैसर्स देव मेडिकल एण्ड प्रोविजनल स्टोर, पिपलाई का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पांच दिन के लिए निलंबित किया गया है।
वहीं, गंगापुर सिटी स्थित मैसर्स खण्डेलवाल मेडिकल्स का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 26 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक सात दिन के लिए निलंबित रहेगा।
निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के आधार पर की गई इस कार्रवाई के तहत दोनों दवा विक्रेताओं को निर्धारित अवधि तक खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र के निलंबन का सामना करना होगा।