सलूंबर नगर परिषद चुनाव: नतीजे के बाद विजय जुलूस पर रोक, BNSS 163 लागू
जिला मजिस्ट्रेट मुहम्मद जुनैद ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश दिए हैं, उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
तस्वीर में जिला कलेक्टर कार्यालय सलूंबर के सभागार में अधिकारियों की बैठक आयोजित होती दिख रही है।
सलूंबर, 13 सितंबर। नगर परिषद सलूंबर के निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट मुहम्मद जुनैद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा के संबंध में यह स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 818 दिनांक 21 अगस्त 2026 एवं आदेश क्रमांक 884 दिनांक 09 सितंबर 2026 के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई थी। इन आदेशों की निरंतरता में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों की अवहेलना अथवा उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निषेधाज्ञा के संबंध में पूर्व में जारी अन्य सभी निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं होने के कारण एकपक्षीय आदेश जारी कर सर्वसाधारण को इसकी जानकारी दी गई है। आदेश को सलूंबर जिले के प्रमुख स्थानों पर चस्पा किया जाएगा। इनमें उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय सहित अन्य प्रमुख स्थान शामिल हैं।
इसके साथ ही समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन को आदेश की जानकारी दी जाएगी, ताकि निषेधाज्ञा और निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी सभी संबंधित लोगों तक पहुंच सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट मुहम्मद जुनैद ने आमजन से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा निर्वाचन आयोग एवं प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की अपील की है।