दीपावली पर्व-2026 के दौरान ब्यावर जिले में आतिशबाजी की बिक्री को लेकर प्रशासन ने प्रक्रिया तय कर दी है। जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। इच्छुक आवेदक 15 अक्टूबर 2026 तक संबंधित उपखण्ड कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कमल राम मीना ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ब्यावर शहर एवं जवाजा क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र उपखण्ड कार्यालय ब्यावर से प्राप्त किए जा सकेंगे, जबकि अन्य उपखण्ड क्षेत्रों के लिए संबंधित उपखण्ड कार्यालय से ई-5 प्रारूप में आवेदन पत्र मिलेंगे। निर्धारित प्रपत्र के सभी कॉलम पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ 2 रुपये का कोर्ट फीस स्टाम्प भी लगाना होगा।

आवेदन के साथ 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ पत्र, प्रस्तावित स्थल का स्पष्ट ब्लू प्रिंट, स्थल के पूर्ण पते एवं हस्ताक्षरयुक्त विवरण सहित अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होने का प्रमाण, गत तीन वर्षों में जारी अस्थायी अनुज्ञापत्र की प्रति और आवेदक के दो फोटो संलग्न करने होंगे। इसके साथ ही व्यवसाय स्थल के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आतिशबाजी बिक्री स्थलों पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच कम से कम 15 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा।

जिला मजिस्ट्रेट कमल राम मीना ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का विवरण संधारित करने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगर निकाय, स्थानीय प्रशासन एवं थाना प्रभारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। इस तरह दीपावली पर्व-2026 के लिए ब्यावर जिले में ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री हेतु अस्थायी अनुज्ञापत्र की प्रक्रिया और सुरक्षा संबंधी शर्तें प्रशासन ने स्पष्ट कर दी हैं।

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