ब्यावर में पंचायत चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित 10 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण में गैरहाजिर रहे 10 कार्मिकों को नोटिस जारी कर 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। धारा 134 के तहत होगी कार्रवाई।
ब्यावर में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों के बीच निर्धारित निर्वाचन प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहना 10 कार्मिकों को भारी पड़ गया। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर कमल राम मीना ने नियुक्ति आदेश मिलने और समुचित सूचना दिए जाने के बावजूद प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने पर संबंधित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
निर्वाचन कार्य को सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए इन कार्मिकों को मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी एवं मतदान दलों के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अनुपस्थित रहने को निर्वाचन संबंधी दायित्वों की अवहेलना मानते हुए उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
नोटिस प्राप्त करने वाले कार्मिकों में अनिल कुमार जीनगर, पीओ-1, शिक्षक स्तर-1, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरधरपुरा, भीलवाड़ा; टीकम चंद तंवर, पीओ-1, शिक्षक स्तर-1, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कानूजा; कान सिंह रावत, पीओ-1, प्रबोधक लेवल-1, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुवाड़िया, मसूदा; सत्यपाल सिंह, पीओ-1, वरिष्ठ प्रबोधक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा, बदनोर शामिल हैं।
इसके अलावा महेंद्र सिंह, पीओ-4, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचानपुरा, रायपुर; कुलदीप दाधीच, पीओ-4, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिजयनगर; ताराचंद पंवार, पीओ-4, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर; नेमीचंद चोरटिया, पीआरओ, अध्यापक श्रेणी तृतीय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरोल; तेजा राम माली, पीआरओ, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कानूजा तथा महिपाल सिंह कविया, पीआरओ, वरिष्ठ शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा कला को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित कार्मिकों को दो दिवस के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कर्तव्य का पालन नहीं करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के तहत दंडनीय प्रावधानों के अंतर्गत आता है।
निर्धारित समयावधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में निर्वाचन प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले सभी 10 कार्मिकों को अब प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा।