बड़ी सादड़ी: डोडा चूरा तस्करी में आरोपी को 14 साल की जेल और जुर्माना
2014 में बोलेरो से 4 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा बरामदगी के मामले में एडीजे कोर्ट ने 20 गवाहों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
बड़ी सादड़ी में डोडा चूरा तस्करी के मामले में आरोपी विजय कुमार पाटीदार को 14 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। बड़ी सादड़ी के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभिषेक कोड़प ने लंबी सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई।
प्रकरण के अनुसार 24-8-14 को मंगलवाड़ चौराहे पर शनिदेव मंदिर के पास पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बोलेरो जीप RJ 27 UA7484 को रोककर तलाशी ली थी। तलाशी में जीप से 4 क्विंटल 36 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ था।
जीप में सवार विजय कुमार पाटीदार पुत्र राधेश्याम, निवासी जीवन पूरा, तहसील छोटी सादड़ी, और एक अन्य देवीलाल को पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 8/15 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले में लंबी सुनवाई चली।
अदालत में प्रकरण के दौरान 20 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 56 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभिषेक कोड़प ने अभियुक्त विजय कुमार पाटीदार को 14 वर्ष का कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक विजय सिंह राठौड़ ने पैरवी की। डोडा चूरा की बड़ी मात्रा की बरामदगी से जुड़े इस मामले में अदालत का फैसला लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सामने आया है।