भीलवाड़ा जिले में उचित मूल्य की रिक्त और नवसृजित राशन दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वितरण केंद्रों पर दुकानों के आवंटन के लिए अलग-अलग आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।

जिला कलक्टर (रसद) श्री जसमीत सिंह संधू के अनुसार, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) के तहत प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए जिले में उचित मूल्य की रिक्त एवं नवसृजित दुकानों के संबंध में पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

जिला रसद अधिकारी श्री विजेंद्र पाल ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में भीलवाड़ा तहसील के पुराना वार्ड नं. 08 (भीलवाड़ा निकाय) की उचित मूल्य दुकान महिला आरक्षित श्रेणी में रखी गई है। वहीं, पुराना वार्ड नं. 16 और पुराना वार्ड नं. 39 (भीलवाड़ा निकाय) की दुकानें अनारक्षित श्रेणी में शामिल हैं। जहाजपुर तहसील के पुराना वार्ड नं. 1, 9 और 10 (जहाजपुर निकाय) की रिक्त उचित मूल्य दुकानें महिला आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में करेड़ा तहसील के वितरण केंद्र रेह (ग्राम पंचायत रेह) और सेहणुन्दा (ग्राम पंचायत सेहणुन्दा) की दुकानें महिला आरक्षित श्रेणी में शामिल हैं। कोटड़ी तहसील के वितरण केंद्र सांखला-II (ग्राम पंचायत सांखला) और मंशा-II (ग्राम पंचायत मंशा) के साथ शाहपुरा तहसील के वितरण केंद्र भोजपुर (ग्राम पंचायत भोजपुर) की दुकानें अनारक्षित श्रेणी में रखी गई हैं।

सहाड़ा तहसील में वितरण केंद्र झूमपुरा (ग्राम पंचायत नान्दशा खालसा) महिला आरक्षित श्रेणी में है। वहीं, साकरिया (ग्राम पंचायत ढोसर) की दुकान अनारक्षित श्रेणी में शामिल है। वितरण केंद्र दियास (ग्राम पंचायत सतलियास) महिला आरक्षित श्रेणी में रखा गया है, जबकि मालीखेड़ा (ग्राम पंचायत डेलाणा) और कोशीथल-III (ग्राम पंचायत कोशीथल) की दुकानें अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आती हैं।

इस आवंटन प्रक्रिया के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित आरक्षण श्रेणियों के अनुसार उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं पात्र आवेदकों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

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