भीलवाड़ा: पुजारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी अगनिया कंजर को उम्रकैद
गुलाबपुरा कोर्ट ने 29 गवाहों और 95 साक्ष्यों के आधार पर आसींद के मालासेरी देवनारायण मंदिर में डकैती व हत्या के दोषी को सजा सुनाई।
भीलवाड़ा। मालासेरी देवनारायण मंदिर के पुजारियों के डकैती और दोहरे हत्याकांड के मामले में गुलाबपुरा स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने कुख्यात आरोपी अगनिया कंजर को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विनोदकुमार वाजा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद यह फैसला सुनाया।
अपर लोक अभियोजक रेखा चौहान के अनुसार, आसींद थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध मलासेरी देवनारायण मंदिर के पुजारी नानूराम गुर्जर और निम्बाराम गुर्जर को बदमाशों ने डकैती के दौरान निशाना बनाया था। परिवादी पारस पुत्र नानू गुर्जर ने आसींद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, बदमाश डकैती की नीयत से मंदिर पहुंचे थे। लूटपाट का विरोध करने पर दोनों पुजारियों की हत्या कर दी गई।
मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 396 के तहत मुख्य आरोपी अगनिया उर्फ भेरिया कंजर पुत्र भेरूलाल कंजर, निवासी उंडवा, थाना गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ और अन्य आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या से संबंधित है।
बहुचर्चित मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रेखा चौहान ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से अदालत में कुल 29 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 95 महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित किए गए।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध पुख्ता साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन किया। इसके आधार पर आरोपी अगनिया कंजर को धारा 396 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मालासेरी देवनारायण मंदिर के पुजारियों की हत्या से जुड़े इस मामले में अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की राहत मिली है।