तस्वीर में राजेश ब्रांड मिक्स मसाला पाउडर (सब्जी मसाला) का पैकेट दिखाई दे रहा है।

चंदौली। ‘राजेश ब्रांड मिक्स मसाला पाउडर (सब्जी मसाला)’ को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई की है। अमेठी में निर्मित इस मसाले के बैच/लॉट नंबर 03 की बिक्री पर पूरे उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रयोगशाला जांच में इस बैच का नमूना ‘असुरक्षित’ पाए जाने के बाद शासन ने यह कदम उठाया है।

जानकारी के अनुसार, मसाले का नमूना पहले कुशीनगर जिले से लिया गया था। प्रयोगशाला जांच में इसे स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने संबंधित निर्माता राजेश फूड्स एंड कंज्यूमर्स प्रा. लि., अमेठी को बाजार में मौजूद इस बैच के सभी पैकेट वापस लेने के निर्देश दिए हैं।

विभाग की कार्रवाई के बाद बैच/लॉट नंबर 03 वाले इस विशेष मसाले की बिक्री और वितरण पर पूरे उत्तर प्रदेश में रोक रहेगी। यह कार्रवाई केवल बैच/लॉट नंबर 03 को लेकर की गई है। इसलिए अन्य बैचों के संबंध में यही निष्कर्ष लागू नहीं होता।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को प्रतिबंधित बैच की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को मसाला खरीदते समय ब्रांड के साथ बैच नंबर और लेबल की भी जांच करने की सलाह दी गई है। इस कार्रवाई के बाद बाजार में मौजूद संबंधित बैच के पैकेट की पहचान और वापसी पर विभाग की रोक लागू रहेगी।

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