हापुड़ में ट्यूबवेल से कॉपर तार चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 7.2 किलो तार बरामद
हापुड़ के काठीखेड़ा गांव में ट्यूबवेल से कॉपर तार चोरी के मामले में हापुड़ देहात पुलिस ने मौ० कमर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 7.2 किलो तार, 2,500 रुपये नकद और चोरी के उपकरण बरामद हुए। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में छह मामले भी दर्ज हैं।
हापुड़ देहात पुलिस ने ट्यूबवेल से कॉपर का तार चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में ट्यूबवेल से कॉपर का तार चोरी करने के मामले में हापुड़ देहात पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7.2 किलोग्राम कॉपर तार, चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और 2,500 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई अपराध की रोकथाम और चोरों व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।
मामला हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के ग्राम काठीखेड़ा में ट्यूबवेल से कॉपर का तार चोरी करने की घटना से जुड़ा है। पुलिस ने मामले का अनावरण करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी से संबंधित सामान बरामद किया।
पुलिस टीम ने आरोपी को सलाई नहर के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मौ० कमर पुत्र मौ० जकरिया, निवासी ग्राम सलाई, थाना हापुड़ देहात, जनपद हापुड़ के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में थाना हापुड़ देहात में मु०अ०सं० 450/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305ए, 331(4) और 324(4) में मामला दर्ज कर आगामी विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से मु०अ०सं० 450/2026 से संबंधित 7.2 किलोग्राम चोरी का कॉपर तार बरामद किया गया। इसके अलावा, मु०अ०सं० 426/2026 से संबंधित चोरी का सामान बेचकर प्राप्त किए गए 2,500 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में लोहे की एक सब्बल, एक प्लास और एक पेंचकस शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ हापुड़ जिले के विभिन्न थानों में पहले से छह आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें थाना हापुड़ देहात में मु०अ०सं० 426/2026, धारा 305(ए), 324(4) बीएनएस और मु०अ०सं० 450/2026, धारा 305ए/331(4)/324(4) बीएनएस के मामले शामिल हैं। इसके अलावा, थाना बाबूगढ़ में मु०अ०सं० 304/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, मु०अ०सं० 295/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस और मु०अ०सं० 274/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस दर्ज हैं। थाना हाफिजपुर में भी मु०अ०सं० 204/2026 के तहत धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में मामला दर्ज है।
इस कार्रवाई में हापुड़ देहात थाने के उपनिरीक्षक रामू सिंह जादौन, उपनिरीक्षक हेमन्त अत्री, उपनिरीक्षक रविन्द्र कुमार और कांस्टेबल 418 नरेन्द्र सिंह शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी और चोरी से संबंधित सामान की बरामदगी के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।