हापुड़ अदालत ने बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के भैंस चोरी मामले के आरोपी रियाज को सजा सुनाई।

हापुड़ में भैंस चोरी के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाबूगढ़ पुलिस की कार्रवाई और मजबूत पैरवी से मामले में यह फैसला सामने आया है।

बाबूगढ़ थाने में दर्ज भैंस चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी रियाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस संबंध में मु0अ0सं0 311/2024 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गहन जांच करते हुए आवश्यक साक्ष्य जुटाए और निर्धारित समय पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

न्यायालय में पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जुर्म इकबाल के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी रियाज को जेल में बिताई गई अवधि के बराबर सजा सुनाई। आरोपी को 1 वर्ष, 11 माह, 10 दिन की सजा के साथ 1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है।

दोषी रियाज पुत्र सरताज निवासी मोहल्ला मिश्रीखेड़ा, शाहजहांपुर, थाना किठौर, जनपद मेरठ का रहने वाला है।

हापुड़ पुलिस की ओर से मामले में की गई त्वरित जांच, साक्ष्य संकलन और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाई गई। पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और कानून का भय बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

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