तस्वीर में दो पुलिसकर्मी और एक व्यक्ति खुले मैदान में जिला बदर कार्रवाई हेतु खड़े हैं।

बुलंदशहर जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने शातिर अपराधियों के विरुद्ध शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में थाना जहांगीरपुर पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे छह माह की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया है।

प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन में पुलिस ने थाना जहांगीरपुर क्षेत्र के ग्राम छपना निवासी अभियुक्त रिंकू पुत्र गिरिराज के विरुद्ध यह कार्रवाई सुनिश्चित की है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रिंकू एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके खिलाफ पूर्व में मारपीट और अन्य आपराधिक कृत्यों से संबंधित कुल दो मुकदमे थाना जहांगीरपुर में दर्ज हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए खतरा बने होने के कारण पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रेषित की गई थी।

जिलाधिकारी बुलंदशहर द्वारा अभियुक्त रिंकू को जिला बदर घोषित किए जाने के उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दिनेश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। एसएसपी के निर्देशों पर थाना जहांगीरपुर पुलिस की टीम ने अभियुक्त के पैतृक गांव छपना में पहुंचकर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराई। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए ग्रामीणों को सूचित किया कि रिंकू को अगले छह माह के लिए जनपद बुलंदशहर की सीमा से निष्कासित कर दिया गया है।

पुलिस ने सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि जिला बदर की अवधि के दौरान रिंकू को जनपद की भौगोलिक सीमा के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि वह इस छह माह की अवधि के दौरान जिले की सीमा में कहीं भी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रशासनिक कदम से क्षेत्र के अन्य अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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