राजकीय विद्यालय के 50 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री, किराना दुकान संचालक पर कार्रवाई
खेरवाड़ा के डेलाणा में राजकीय विद्यालय से करीब 50 मीटर दूर किराना दुकान पर धूम्रपान सामग्री बेचने का मामला सामने आया। दुकान के अंदर लोग धूम्रपान करते मिले। कल्याणपुर थाना पुलिस ने कोटपा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।
खेरवाड़ा। कल्याणपुर थाना पुलिस ने राजकीय विद्यालय परिसर के 50 मीटर के दायरे में स्थित किराना दुकान पर धूम्रपान सामग्री बेचने और दुकान के अंदर लोगों के धूम्रपान करने के मामले में कोटपा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार 23 सितंबर 2026 को सहायक उप निरीक्षक कमल प्रताप ने डेलाणा क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान राजकीय विद्यालय परिसर से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक किराना दुकान की जांच की। जांच के दौरान दुकान संचालक बाबूलाल पुत्र उदयलाल मीणा, उम्र 58 वर्ष, निवासी डेलाणा, थाना कल्याणपुर, जिला उदयपुर को धूम्रपान सामग्री बेचते हुए पाया गया। दुकान के अंदर कुछ लोग धूम्रपान करते हुए भी मिले।
मामले में पुलिस ने कोटपा अधिनियम की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। प्रकरण थाना अधिकारी सोहनलाल बामनिया के निर्देशन में दर्ज किया गया। कार्रवाई सहायक उप निरीक्षक कमल प्रताप द्वारा की गई, जबकि मामले की जांच हेड कांस्टेबल लक्ष्मण लाल द्वारा की जा रही है।
राजकीय विद्यालय परिसर के 50 मीटर दायरे में हुई इस कार्रवाई के दौरान धूम्रपान सामग्री की बिक्री और दुकान के अंदर धूम्रपान किए जाने का मामला सामने आने पर पुलिस ने संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई है।