सवाई माधोपुर में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों के बीच जिला प्रशासन ने चुनाव संबंधी अनुमतियां जारी करने की जिम्मेदारी उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को सौंपी है। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट काना राम ने निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिले के समस्त संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को उनके क्षेत्राधिकार में विभिन्न चुनावी अनुमतियां जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 दो चरणों में आयोजित होंगे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को आवश्यक अनुमतियां समय पर उपलब्ध करवाने तथा निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्राधिकार में चुनाव से संबंधित सभाओं, रैलियों, वाहनों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों सहित अन्य आवश्यक अनुमतियों के लिए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करने के लिए अधिकृत होंगे। इससे चुनाव के दौरान अनुमति संबंधी आवेदनों के निस्तारण में निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने में सुविधा मिलेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के लिए जारी दिशा-निर्देशों और निर्वाचन संबंधी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। उन्होंने प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित आवेदन पत्रों का नियमानुसार निस्तारण करें और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं निर्वाचन संबंधी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें।

इस व्यवस्था के तहत सवाई माधोपुर जिले में पंचायत चुनाव से जुड़ी सभाओं, रैलियों, वाहनों, ध्वनि विस्तारक यंत्रों और अन्य आवश्यक अनुमतियों के लिए आवेदन संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेटों के स्तर पर निस्तारित किए जाएंगे, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं का समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

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