राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: सवाई माधोपुर के चौथे चरण का शेड्यूल जारी
सवाई माधोपुर की 4 समितियों में 14 व 16 नवंबर को मतदान होगा, आचार संहिता के कारण नवंबर की त्रि-स्तरीय जनसुनवाई स्थगित की गई है।
सवाई माधोपुर, 28 अक्टूबर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के चौथे चरण के तहत सवाई माधोपुर जिले की चार पंचायत समितियों में सदस्य पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होगी। वहीं, ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते नवंबर 2026 में आयोजित होने वाली त्रि-स्तरीय जनसुनवाई स्थगित कर दी गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार चौथे चरण में सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर सिटी और वजीरपुर पंचायत समितियों के सदस्य पदों के निर्वाचन के लिए शनिवार, 31 अक्टूबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन चारों पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराया जाएगा।
राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम के तहत इस बार चुनाव लड़ने के लिए संतान संबंधी बाध्यता या प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की अधिकतम चुनावी व्यय सीमा में भी संशोधन किया गया है। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए अधिकतम 1.50 लाख रुपये और सरपंच पद के लिए 1 लाख रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की गई है।
पंचायत समिति सदस्य पदों के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अंतर्गत शनिवार, 31 अक्टूबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बुधवार, 4 नवंबर निर्धारित की गई है। सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर इस दिन अपराह्न 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने का समय सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रहेगा।
गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे से नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। शुक्रवार, 6 नवंबर को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होते ही 6 नवंबर को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी।
पंच और सरपंच पदों के निर्वाचन के लिए भी चौथे चरण की लोक सूचना शनिवार, 31 अक्टूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अंतर्गत जारी की जाएगी। रविवार, 15 नवंबर को नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। नामांकन का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। सुबह 11:30 बजे से नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा होगी। दोपहर 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
चौथे चरण के पंचायत समिति सदस्य पदों के चुनाव के लिए शुक्रवार, 13 नवंबर को मतदान दल रवाना होकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचेंगे। शनिवार, 14 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सभी चरणों की मतगणना शुक्रवार, 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी।
पंच और सरपंच पदों के लिए चौथे चरण में रविवार, 15 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सोमवार, 16 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होते ही संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना कराई जाएगी। उपसरपंच पद के लिए चुनाव मंगलवार, 17 नवंबर को होगा।
इधर, ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद जिले की ग्राम पंचायतों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने बताया कि आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए नवंबर 2026 में आयोजित होने वाली त्रि-स्तरीय जनसुनवाई स्थगित कर दी गई है। इस प्रकार जिले में पंचायत समिति सदस्य, पंच और सरपंच पदों के चुनाव के लिए निर्धारित कार्यक्रम के साथ प्रशासनिक गतिविधियों में भी आचार संहिता के अनुरूप बदलाव किया गया है।