नगरीय निकाय चुनाव में ड्राई-डे लागू, मतदान से 48 घंटे पहले से 14 सितंबर तक रहेगी पाबंदी
सवाई माधोपुर में नगरीय निकाय चुनाव-2026 के तहत ड्राई-डे लागू रहेगा। गंगापुर सिटी, बामनवास और वजीरपुर में 9 से 11 सितंबर तक तथा 14 सितंबर को सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सवाई माधोपुर में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सूखा दिवस लागू रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर काना राम ने राज्य सरकार के आदेशानुसार मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि और 14 सितंबर को मतगणना दिवस पर ड्राई-डे घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद गंगापुर सिटी तथा नगर पालिका बामनवास एवं नगर पालिका वजीरपुर में द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। इसके मद्देनजर इन निर्वाचन क्षेत्रों में 9 सितंबर शाम 6 बजे से सूखा दिवस प्रभावी हो गया है, जो 11 सितंबर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा।
इसके अतिरिक्त 14 सितंबर को मतगणना दिवस के अवसर पर जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सूखा दिवस प्रभावी रहेगा। इस अवधि में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मदिरा के विक्रय, वितरण, परिवहन एवं प्रदाय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने संबंधित अधिकारियों को सूखा दिवस के आदेश की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय निकाय चुनाव के मतदान और मतगणना के दौरान निर्धारित अवधि में मदिरा संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध प्रशासनिक स्तर पर लागू रहेगा।