आदित्य मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 10 दिन निलंबित, श्री कृष्णा मेडिकल स्टोर का रद्द
सवाई माधोपुर में निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं पर औषधि विभाग ने कार्रवाई की। आदित्य मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 10 दिन निलंबित और श्री कृष्णा मेडिकल स्टोर का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त किया गया।
सवाई माधोपुर, 10 सितम्बर। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम के तहत निरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं पर सवाई माधोपुर में दो मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सहायक औषधि नियन्त्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश जाटव ने मैसर्स आदित्य मेडिकल स्टोर, ग्राम खण्डीप का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 10 दिन के लिए निलंबित किया है, जबकि मैसर्स श्री कृष्णा मेडिकल स्टोर, रायपुर का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया है।
सहायक औषधि नियन्त्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों प्रतिष्ठानों के संबंध में आदेश जारी किए। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर मैसर्स आदित्य मेडिकल स्टोर, ग्राम खण्डीप का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 22 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 2026 तक 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है।
वहीं, मैसर्स श्री कृष्णा मेडिकल स्टोर, रायपुर में निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के संबंध में मेडिकल स्टोर संचालक से कारण बताओ जवाब मांगा गया था। प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया।
इस कार्रवाई के साथ आदित्य मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निर्धारित अवधि के लिए निलंबित और श्री कृष्णा मेडिकल स्टोर का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।