सवाई माधोपुर जिले में पंचायतीराज आम चुनाव-2026 को लेकर प्रशासन ने मतदान और मतगणना के दौरान सूखा दिवस घोषित कर दिया है। स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुचारू चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और उनकी 5 किलोमीटर की परिधि में अलग-अलग चरणों के लिए शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।

राज्य सरकार के वित्त (आबकारी) विभाग के आदेश की अनुपालना में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के तृतीय चरण के मतदान के लिए 1 नवंबर को शाम 6 बजे से 3 नवंबर को शाम 6 बजे तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सूखा दिवस रहेगा। वहीं, चतुर्थ चरण के लिए 12 नवंबर को शाम 6 बजे से 14 नवंबर को शाम 6 बजे तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

इसी प्रकार पंच एवं सरपंच पदों के तृतीय चरण के चुनाव के तहत 3 नवंबर को शाम 6 बजे से 5 नवंबर को मतगणना समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है। चतुर्थ चरण के लिए 14 नवंबर को शाम 6 बजे से 16 नवंबर को शाम 6 बजे तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की बिक्री एवं वितरण पर रोक रहेगी।

इसके अतिरिक्त जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों की मतगणना के दिन 20 नवंबर को जिले की सभी पंचायत समिति क्षेत्रों में मतगणना समाप्त होने तक पूरे दिन सूखा दिवस लागू रहेगा।

प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित सूखा दिवस की अवधि में संबंधित प्रतिबंधित क्षेत्रों में मदिरा की बिक्री एवं वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके तहत मदिरा की खुदरा दुकानों, थोक डिपो, होटल, बार, क्लब एवं रेस्टोरेंट को नियमानुसार बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित अवधि के दौरान शराब का भंडारण, परिवहन, विक्रय और वितरण भी अनुमत नहीं होगा।

पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के विभिन्न चरणों में जारी यह प्रतिबंध संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा।

Tags: