सवाई माधोपुर जिले में साइबर ठगी के मामलों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने साइबर अपराधियों को अपना बैंक खाता उपलब्ध कराने के आरोप में रामचीज मीना को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर साइबर ठगी की रकम अपने बैंक खाते में प्राप्त करवाकर उसे निकालकर साइबर अपराधियों को देने का आरोप है।

सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी आईपीएस, पुलिस अधीक्षक जिला सवाई माधोपुर के निर्देशन में, श्री राकेश कुमार राजौरा आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर तथा श्री राजेन्द्र कुमार मीना आरपीएस, सीओ शहर सवाई माधोपुर के सुपरविजन में पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई। थानाधिकारी राकेश कुमार शर्मा पु.नि. के नेतृत्व में श्रीमती दीपिका, हेड कानि 358, मय पुलिस टीम ने 02.09.2026 को आरोपी रामचीज पुत्र रामस्वरूप, जाति मीना, उम्र 32 साल, निवासी जटवाड़ा कलां, पुलिस थाना सूरवाल, जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध किया।

पुलिस के अनुसार 02.09.2026 को श्रीमती दीपिका, हेड कानि 358, मय टीम ने साइबर क्राइम थाना सवाई माधोपुर से प्राप्त संदिग्ध बैंक खातों की जांच की। इन खातों का उपयोग साइबर फ्रॉड की राशि प्राप्त करने के लिए किए जाने की जानकारी थी। जांच के दौरान संदिग्ध बैंक खाते की राष्ट्रीय साइबर शिकायत पोर्टल 1930 (समन्वय पोर्टल) पर दर्ज शिकायतों की जांच की गई। इसमें एक बैंक खाते के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज मिली।

इसके बाद संबंधित बैंक से उक्त बैंक खाते के खाताधारक और बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड प्राप्त कर उसका अवलोकन किया गया। जांच में सामने आया कि बैंक खाता रामचीज पुत्र रामस्वरूप, जाति मीना, उम्र 32 साल, निवासी जटवाड़ा कलां, पुलिस थाना सूरवाल, जिला सवाई माधोपुर के नाम है।

बैंक खाते के स्टेटमेंट की जांच में साइबर पोर्टल पर शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायत से संबंधित 58,863 रुपये की राशि खाते में जमा होना और इसके बाद उक्त राशि को विड्रोल किया जाना सामने आया।

पुलिस ने खाताधारक रामचीज मीना से बैंक खाते में प्राप्त साइबर फ्रॉड की राशि के संबंध में पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपना बैंक खाता अपने गांव के साइबर अपराधी को कमीशन पर उपलब्ध करवाया था। उसके अनुसार साइबर अपराधी ने उसके खाते में पैसे डलवाए थे, जिन्हें उसने निकालकर उसे दे दिया था।

पुलिस के अनुसार इस प्रकार खाताधारक और सहआरोपी द्वारा मिलकर साइबर फ्रॉड की राशि प्राप्त करने के लिए उक्त बैंक खाते का उपयोग किया जा रहा था। मामले में खाता धारक रामचीज मीना को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी रामचीज तथा सहआरोपी के विरुद्ध धारा 318(4), 319(2), 316(2), 112(2), 61(2)(a) बीएनएस और 66D आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में अनुसंधान जारी है।

इस कार्रवाई में थानाधिकारी राकेश कुमार शर्मा पु.नि., श्रीमती दीपिका हेड कानि 358, श्री भवानी शंकर कानि 132 तथा श्री विजेन्द्र कानि 125 शामिल रहे।

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