नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए सवाई माधोपुर जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए अहम आदेश जारी किया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट काना राम ने जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के क्षेत्रों में रहने वाले सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने हथियार तुरंत जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश सवाई माधोपुर, खण्डार, चौथ का बरवाड़ा, मलारना डूंगर, बौंली, बामनवास, गंगापुर सिटी और वजीरपुर पंचायत समिति क्षेत्रों में रहने वाले सभी शस्त्र धारकों पर प्रभावी होगा।

आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्रों के सभी शस्त्र धारकों को अपने हथियार तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के पास जमा कराने होंगे। जमा किए गए शस्त्र चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यानी चुनाव परिणाम घोषित होने के 01 सप्ताह पश्चात संबंधित पुलिस थाने से वापस प्राप्त किए जा सकेंगे।

हालांकि, कोई अनुज्ञापत्रधारी अपने आत्मरक्षा या किसी अन्य ठोस कारण से हथियार अपने पास रखना चाहता है तो उसे संबंधित थानाधिकारी को प्रार्थना पत्र देना होगा। यह आवेदन जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष भेजा जाएगा। कमेटी गुण-दोष के आधार पर आवेदन पर निर्णय लेगी।

बैंक सुरक्षाकर्मी, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), अर्द्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स आदि को शस्त्र जमा कराने से छूट रहेगी। ऐसे राज्य एवं केंद्रीय अधिकारी या कर्मचारी, जिन्हें कानून-व्यवस्था के तहत ड्यूटी पर हथियार रखने के लिए अधिकृत किया गया है, उन्हें भी हथियार जमा नहीं कराने होंगे।

इसके अलावा जो लोग लंबे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे हैं और चुनाव के दौरान राजस्थान आने की संभावना नहीं है, मंदिर, कंपनी, बैंक और ज्वेलरी शॉप आदि की सुरक्षा में लगे गार्ड, विभिन्न राइफल एसोसिएशन के सदस्य और स्पोर्ट्स पर्सन, जो राइफल एसोसिएशन के मेंबर होकर प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उन्हें भी शस्त्र जमा कराने से छूट रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट काना राम ने स्पष्ट किया कि आदेश की पालना नहीं करने वाले शस्त्र धारकों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट, 1959 एवं आयुध नियम 2016 के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी स्वयं शस्त्र धारक की होगी।

नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के दौरान शांति, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए प्रशासन ने शस्त्र जमा कराने की व्यवस्था लागू की है।

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