सवाई माधोपुर: आचार संहिता लागू, प्रचार सामग्री हटाने की समय-सीमा तय
पंचायतीराज चुनाव की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से राजनीतिक पोस्टर हटाने के लिए 24, 48 और 72 घंटे की डेडलाइन तय की।
सवाई माधोपुर, 3 अक्टूबर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके साथ ही राजकीय, सार्वजनिक एवं निजी परिसंपत्तियों पर लगी राजनीतिक प्रचार सामग्री को हटाने की समय-सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर काना राम ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना में संबंधित अधिकारियों को ग्रामीण एवं निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर राजकीय कार्यालयों में प्रदर्शित राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो, तस्वीरें, पोस्टर एवं बैनर हटाए जाएंगे। इसके लिए संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। राजकीय योजनाओं के तहत लगाए गए ऐसे पोस्टर, होर्डिंग एवं बैनर, जिन पर राजनीतिक व्यक्तियों अथवा पदाधिकारियों के फोटो प्रदर्शित हैं, उन्हें भी हटाया जाएगा।
सरकारी वाहनों के दुरूपयोग एवं शिकायतों की निगरानी के साथ शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी बनाया जाएगा। इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार, समस्त विकास अधिकारी तथा सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के विपरीत लगाए गए पोस्टर एवं बैनर हटाए जाएंगे। सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर लगाए गए राजनीतिक दलों के पोस्टर एवं बैनर भी हटाए जाएंगे। इसके लिए जिला परिषद एवं पंचायत समितियों द्वारा गठित टीमें कार्रवाई करेंगी।
वहीं, आदर्श आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के विपरीत निजी परिसंपत्तियों पर लगाए गए पोस्टर एवं बैनर भी हटाए जाएंगे। रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना लगाए गए राजनीतिक पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक एवं निजी परिसंपत्तियों पर नियमों के विपरीत अंकित राजनीतिक नारे एवं अन्य प्रचार सामग्री को भी हटाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई पूर्ण कर इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आचार संहिता लागू रहने के दौरान सार्वजनिक एवं निजी परिसंपत्तियों पर पुनः अनधिकृत राजनीतिक प्रचार सामग्री लगाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई के लिए 24, 48 और 72 घंटे की स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी गई है।