सवाई माधोपुर: अनुजा निगम ने बकाया ऋण न चुकाने पर दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
बकाया ऋण न चुकाने पर चेक अनादरण की धारा 138 के तहत कार्रवाई होगी और जमानतदारों के वेतन व कृषि भूमि से वसूली की जाएगी।
सवाई माधोपुर, 25 सितम्बर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत वितरित ऋणों की बकाया राशि जमा नहीं कराने वाले ऋणियों और उनके जमानतदारों पर अब कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निगम की ओर से पूर्व में नोटिस जारी कर निर्धारित समय में बकाया राशि जमा कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन कई ऋणियों ने अभी तक बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई है।
अनुजा निगम सवाई माधोपुर के परियोजना प्रबन्धक रविन्द्र कुमार मीणा ने संबंधित सभी बकाया ऋणियों एवं जमानतदारों को शीघ्र कार्यालय में सम्पर्क कर बकाया वसूली की राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राशि जमा नहीं कराने पर निगम कार्यालय ऋणियों द्वारा दिए गए चैक बैंक में प्रस्तुत कर देगा।
चैक अनादरण की स्थिति में संबंधित ऋणी के खिलाफ धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम की ओर से बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए ऋणियों के साथ उनके गारन्टरों को भी जिम्मेदार बताया गया है।
परियोजना प्रबन्धक रविन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि यदि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो जिन ऋणों में सरकारी कर्मचारियों ने जमानत दी है, उनके वेतन से ऋण राशि की वसूली की जाएगी। वहीं, जिन ऋणों में कृषकों ने जमानत दी है, उनकी कृषि भूमि कुर्क कर वसूली की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में होने वाली कार्रवाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ऋणी एवं जमानती की होगी। निगम की यह चेतावनी बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए संबंधित ऋणियों और जमानतदारों को शीघ्र कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराती है।