नगरीय निकाय चुनाव 2026: मतदान दिवस पर कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
सवाई माधोपुर में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के मतदान दिवस पर मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रोजगार के लिए अन्य स्थान पर कार्यरत पात्र मतदाता भी इसके दायरे में होंगे।
सवाई माधोपुर, 8 सितम्बर। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के मतदान दिवस पर मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के मद्देनजर मतदान दिवस पर संबंधित मतदाताओं को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता बिना किसी कार्यगत बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के प्रावधानों को नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में भी यथारूप अंगीकृत किया गया है। धारा 135-बी में मतदान दिवस पर कार्मिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रासंगिक पत्र के अनुसार वे कार्मिक भी मतदान दिवस के सवैतनिक अवकाश के पात्र होंगे, जो संबंधित चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन रोजगार अथवा काम-काज के सिलसिले में उस निर्वाचन क्षेत्र से अन्य स्थान पर नियोजित हैं।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में आगामी नगरीय निकाय चुनावों के दौरान संबंधित मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग के अनुरूप सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस व्यवस्था से मतदान के दिन संबंधित पात्र कार्मिकों को अपने मताधिकार के प्रयोग का अवसर मिलेगा।