दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति-भत्ते का मौका, 40% दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जरूरी
सवाई माधोपुर के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए परिवहन, रीडर, एस्कॉर्ट और स्टाइपेंड भत्ते हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 40% या अधिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जरूरी है।
सवाई माधोपुर, 8 सितम्बर। समग्र शिक्षा योजना के तहत सवाई माधोपुर के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न भत्तों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र विद्यार्थियों को परिवहन, रीडर, एस्कॉर्ट भत्ता तथा स्टाइपेंड भत्ता प्रदान किया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए अधिकृत चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। पात्र विद्यार्थी आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जनआधार एवं विद्यार्थी का फोटो जमा करवाना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण आवेदन संबंधित विद्यालय में जमा करना होगा।
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक हरकेश मीणा ने सभी संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से संपर्क कर समय पर आवेदन करवाएं। साथ ही, आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन जमा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
इस पहल के तहत पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के साथ उन्हें परिवहन, रीडर, एस्कॉर्ट और स्टाइपेंड भत्ते के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।