ऑपरेशन समय पालन: चेन पुलिंग करने वाले 153 लोगों पर कार्रवाई, 11,285 रुपये जुर्माना वसूला
सितंबर 2026 में आगरा रेल मंडल ने ऑपरेशन समय पालन के तहत बिना कारण चेन खींचने वाले 153 यात्रियों से 11,285 रुपये जुर्माना वसूला।
सितंबर 2026 में आगरा रेल मंडल में अनावश्यक रूप से अलार्म चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 153 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई। इनसे कुल 11,285 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षित, समयबद्ध और निर्बाध रेल यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “ऑपरेशन समय पालन” के तहत की गई।
मंडल रेल प्रबंधक, आगरा श्री गगन गोयल के निर्देशन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आगरा श्री एस रामकृष्णन के मार्गदर्शन में आगरा रेल मंडल द्वारा बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत माह सितंबर 2026 में कुल 153 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की गई और 11,285 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
इनमें आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर 37, आगरा किला स्टेशन पर 3, मथुरा जंक्शन पर 91 तथा धौलपुर स्टेशन पर 07 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया।
आगरा मंडल के वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचने वालों के विरुद्ध लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। अनावश्यक चेन पुलिंग से ट्रेनों की समयपालन व्यवस्था प्रभावित होती है, यात्रियों को असुविधा होती है तथा रेलवे परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
बिना किसी वैध एवं आपात कारण के अलार्म चेन पुलिंग करना रेलवे अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ आर्थिक दंड भी लगाया जाता है।
जनसंपर्क अधिकारी श्री संजय कुमार गौतम ने बताया कि अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही किया जाना चाहिए। अनावश्यक चेन पुलिंग कानून का उल्लंघन होने के साथ-साथ हजारों यात्रियों की यात्रा को प्रभावित करती है और ट्रेनों की समयबद्धता पर भी असर डालती है। आगरा रेल मंडल का यह अभियान अनावश्यक चेन पुलिंग पर कार्रवाई के साथ रेल परिचालन की समयबद्धता और यात्रियों की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।