पंचायती राज चुनाव 2026: मतदान के दिन इन क्षेत्रों में रहेगा सार्वजनिक और सवैतनिक अवकाश
पंचायती राज आम चुनाव 2026 के तृतीय और चतुर्थ चरण के मतदान के दौरान ब्यावर के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक और सवैतनिक अवकाश रहेगा। जानें मतदान की तारीखें, सरकारी आदेश और कर्मचारियों के अवकाश से जुड़े नियम।
ब्यावर में पंचायती राज आम चुनाव-2026 के तहत मतदान करने वाले मतदाताओं को अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए सार्वजनिक और सवैतनिक अवकाश मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तृतीय और चतुर्थ चरण के मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कमल राम मीना ने बताया कि पंचायती राज आम चुनाव-2026 के तृतीय चरण में 3 व 5 नवम्बर को तथा चतुर्थ चरण में 14 व 16 नवम्बर 2026 को मतदान होगा। इन निर्धारित तिथियों पर संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक और सवैतनिक अवकाश रहेगा।
उन्होंने बताया कि मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सरकारी एवं अर्धसरकारी कार्यालयों में निर्धारित मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा। पुर्नमतदान की स्थिति में भी परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा, ताकि संबंधित क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सकें।
इसके साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत मतदान दिवस पर कार्मिकों को सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रमों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को निर्देशित करता है कि वे निर्धारित मतदान दिवस पर अपने संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करें।
इसमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं। अवकाश देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी संबंधित कामगार मतदान के अपने अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग कर सकें।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत सार्वजनिक और सवैतनिक अवकाश की यह व्यवस्था पंचायती राज चुनाव के निर्धारित मतदान दिवसों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू रहेगी।