ब्यावर, 29 अक्टूबर। पंचायत चुनाव 2026 में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र (EPIC) प्राथमिक रूप से मान्य दस्तावेज होगा। हालांकि, जिन मतदाताओं के पास मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों की सुविधा भी मिलेगी। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदाता अपनी पहचान स्थापित कर सकेंगे।

मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने वाले मतदाताओं के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक और श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान हेल्थ कार्ड मान्य होंगे। इसके अलावा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट के माध्यम से भी पहचान स्थापित की जा सकेगी।

आयोग ने फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेजों को भी वैकल्पिक पहचान के रूप में मान्यता दी है। केंद्र अथवा राज्य सरकार, लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र भी मतदान के लिए स्वीकार किए जाएंगे। सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र भी इन दस्तावेजों में शामिल हैं।

इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड को भी वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य किया गया है।

इस व्यवस्था के तहत पंचायत चुनाव 2026 में मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए मतदाता अपनी पहचान प्रमाणित कर मतदान कर सकेंगे।

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