प्रवासी व्यापारी पर परिवार से मारपीट का आरोप, वालीव पुलिस ने दर्ज किया केस
वसई के सातिवली में प्रवासी व्यापारी पर परिवार से मारपीट और गालीगलौज का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद वालीव पुलिस ने केस दर्ज किया।
तस्वीर में वालीव पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बंद दुकान के बाहर कुछ लोग आपस में बातचीत करते नजर आ रहे हैं।
मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के डिविजन-2 स्थित वालीव पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक परिवार के साथ कथित मारपीट, गालीगलौज और धक्कामुक्की का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रवासी व्यापारी जयेश माली और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 115(2), 352 और 351(2) के तहत अपराध की सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। मामला आपसी विवाद से जुड़ा बताया गया है।
पुलिस शिकायत के अनुसार, वसई पूर्व के सातिवली निवासी अंजाबाई मोहनसिंग राजपूत (50) मूल रूप से बल्लो का गुड़ा (काकर दडिया), तहसील खमनोर, जिला राजसमंद, राजस्थान की रहने वाली हैं। 28 जून 2026 को दोपहर करीब 2 बजे सातिवली स्थित देवी कृपा होटल के पास यह घटना होने की बात शिकायत में कही गई है।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह मौके पर मौजूद थीं, तभी जयेश माली, जो एक व्यापारी है और अपने आपको समाज सेवक बताता है, अपने चार अन्य अज्ञात लोगों के साथ वहां आया। किसी बात और विवाद को लेकर जयेश माली महिला से बहस करने लगा। आरोप है कि बहस के दौरान उसने आपा खो दिया और महिला तथा उसके परिजनों के साथ गालीगलौज शुरू कर दी। इसके बाद परिवार के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की और मारपीट भी की गई।
घटना के दौरान पास मौजूद एक व्यक्ति ने पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद एक प्रवासी व्यापारी द्वारा दूसरे प्रवासी परिवार के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
वीडियो वायरल होने के बाद शिकायतकर्ता अंजाबाई मोहनसिंग राजपूत ने वालीव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में उन्होंने जयेश माली पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ जयेश माली से बातचीत करने गई थी।
आरोप है कि बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और जयेश माली ने शिकायतकर्ता तथा उसके परिवार के सदस्यों के साथ कथित तौर पर गालीगलौज, मारपीट और धक्कामुक्की की तथा उन्हें धमकाया। महिला की शिकायत के आधार पर वालीव पुलिस ने जयेश माली और अन्य चार अज्ञात लोगों के खिलाफ BNS, 2023 की धारा 115(2), 352 और 351(2) के तहत अपराध की सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। मामले में पुलिस कार्रवाई दर्ज शिकायत और लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे बढ़ रही है।