तस्वीर में मुंबई के एक गणेश पंडाल में सजी भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा और उनके समीप एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान सार्वजनिक गणेश मंडलों और श्रद्धालुओं के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 को दिशा-निर्देश जारी किए। इसमें स्वच्छता बनाए रखने, अग्नि सुरक्षा के उपाय करने और प्रसाद तैयार करने व बांटने में खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने को कहा गया है।

BMC ने गणेश पंडालों के आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने और ध्वनि प्रदूषण से बचने के निर्देश दिए हैं। मंडलों को पंडाल परिसर में ज्वलनशील सामग्री नहीं रखने और अग्नि रोकथाम के उपकरण आसानी से उपलब्ध रखने को कहा गया है।

महानगरपालिका ने श्रद्धालुओं से फूलों और अन्य पूजा सामग्री सहित निर्माल्य कचरे के डिब्बों में नहीं डालने की अपील की है। इसे संग्रह के लिए निर्धारित निर्माल्य कलश में ही रखने को कहा गया है। नागरिकों से प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियों से बचने और भीड़भाड़ वाले पंडालों में जाते समय सावधानी बरतने की अपील की गई है, खासकर बच्चों के साथ आने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है।

श्रद्धालुओं को उत्सव की पवित्रता बनाए रखने और शराब के सेवन से बचने की सलाह दी गई है। तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन को भी हतोत्साहित किया गया है।

प्रसाद की खाद्य सुरक्षा को लेकर BMC ने सार्वजनिक उत्सव मंडलों, उनके पदाधिकारियों और प्रसाद तैयार करने तथा वितरित करने वाले खाद्य कारोबार संचालकों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। महानगरपालिका ने कहा है कि इन सभी गतिविधियों में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा 2011 में अधिसूचित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

मंडलों को प्रसाद में इस्तेमाल होने वाली कच्ची सामग्री और खाद्य वस्तुएं केवल लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत खाद्य कारोबार संचालकों से खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। प्रसाद के लिए इस्तेमाल होने वाले फलों की खरीद भी ज्ञात, लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत विक्रेताओं से करने को कहा गया है। कच्चे, सड़े या खराब फलों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।

प्रसाद तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला पानी पीने योग्य होना चाहिए। भोजन तैयार करने वाले खानपान संचालकों के पास आवश्यक लाइसेंस होना जरूरी है। प्रसाद तैयार करने वाले परिसर को भी साफ और स्वच्छतापूर्ण स्थिति में बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

BMC ने श्रद्धालुओं को मिठाइयां और खोया या मावा से बने खाद्य उत्पाद खरीदते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी प्रसाद तैयार करने और वितरण की सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। मंडलों से इन अधिकारियों के साथ सहयोग करने और उनके निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

खाद्य सामग्री या प्रसाद से संबंधित शिकायत या चिंता होने पर नागरिक संबंधित BMC वार्ड के खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त (खाद्य), नामित अधिकारी या स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

महानगरपालिका ने नागरिकों और गणेश मंडलों से पर्यावरण अनुकूल तरीके से गणेशोत्सव मनाने की भी अपील की है। श्रद्धालुओं को पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमाएं चुनने और कृत्रिम तालाबों में विसर्जन को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। सजावट में पर्यावरण अनुकूल रंगों और थर्मोकोल के स्थान पर कागज या अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

BMC ने कहा है कि श्रद्धालुओं और गणेश मंडलों को महानगरपालिका तथा मुंबई पुलिस की ओर से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। आपात स्थिति में नागरिक BMC नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं।

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