मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी वोटिंग संभव, जयपुर निकाय चुनाव में 11 दस्तावेज मान्य
जयपुर निकाय चुनाव में मतदाता पहचान पत्र न होने पर 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से पहचान स्थापित कर मतदान कर सकेंगे।
नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के दौरान यदि कोई मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो वह 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक मूल दस्तावेज के जरिए अपनी पहचान स्थापित कर मतदान कर सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने मतदाताओं से मतदान के समय इनमें से कोई एक दस्तावेज साथ लाने की अपील की है।
मतदान के दौरान पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो चुनाव की घोषणा किए जाने से पूर्व जारी वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
इनमें आधार कार्ड, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) मनरेगा कार्ड, बैंकों या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि उपर्युक्त 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से केवल वही दस्तावेज मान्य होंगे, जो इन पंचायतों के निर्वाचन की लोक सूचना की दिनांक से पूर्व के हैं।
उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के समय उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपने साथ लाएं। इससे मतदान कार्य शांतिपूर्वक एवं निष्पक्षता से सम्पन्न हो सकेगा।