झालावाड़ पुलिस की प्रभावी कानूनी पैरवी के चलते थाना बकानी क्षेत्र के बहुचर्चित ब्लाइंड मर्डर मामले का अदालत ने निस्तारण कर दिया। माननीय विशिष्ट न्यायालय (एससी/एसटी प्रकरण, झालावाड़) ने अभियुक्त मोहनलाल बैरागी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी पर अपनी पत्नी के प्रेमी रामबाबू मीणा की धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप था।

एसपी अमित कुमार ने बताया कि 9 अप्रैल 2025 को फरियादी लोकेश पुत्र रामबाबू मीणा निवासी दिन्याखेड़ी, थाना रटलाई ने थाना बकानी में लिखित रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 8 अप्रैल की शाम उसके पिता रामबाबू मीणा मोटरसाइकिल से घर से निकले थे। बाद में सूचना मिली कि वह राजपुरा गांव में छीतरलाल लोधा के बाड़े के पास रास्ते में लहूलुहान अवस्था में पड़े हैं।

सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे तो रामबाबू मीणा अचेत अवस्था में मिले। उनके सिर, पीठ और पैरों पर धारदार हथियार से कई गंभीर वार किए गए थे। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना के संबंध में थाना बकानी में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में वृत्ताधिकारी हर्षराज सिंह खरेड़ा ने मामले की जांच आगे बढ़ाई। तकनीकी अनुसंधान, मोबाइल लोकेशन डेटा और सटीक आसूचना संकलन के जरिए पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई।

जांच में सामने आया कि मृतक रामबाबू मीणा के आरोपी मोहनलाल की पत्नी के साथ अवैध प्रेम संबंध थे। इसी रंजिश के चलते मोहनलाल बैरागी, उम्र 55 वर्ष, निवासी राजपुरा थाना बकानी ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी पत्नी के प्रेमी रामबाबू मीणा पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त मोहनलाल बैरागी को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुख्ता वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट माननीय विशिष्ट न्यायालय (एससी/एसटी प्रकरण), झालावाड़ में दाखिल की गई।

एसपी अमित कुमार के निर्देशन में केस ऑफिसर स्कीम के तहत झालावाड़ पुलिस और विशिष्ट लोक अभियोजक महेश कुमार पाटीदार की ओर से अदालत में मजबूत गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। प्रभावी कानूनी पैरवी के आधार पर अदालत ने 7 सितंबर 2026 को मोहनलाल बैरागी को हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस फैसले के साथ थाना बकानी क्षेत्र के इस बहुचर्चित ब्लाइंड मर्डर मामले का कानूनी रूप से निस्तारण हुआ।

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