तस्वीर में लेफ्ट तरफ युवक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन के पास स्टंट करते हुए दिख रहा है, और राइट तरफ एक पुलिसकर्मी के साथ वही युवक खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

केंद्रीय रेलवे की रेलवे सुरक्षा बल (RPF) टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए चलती ट्रेन में स्टंट के एक वीडियो पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने चलती उपनगरीय ट्रेन में खतरनाक स्टंट कर अपनी जान के साथ-साथ अन्य यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाला था।

आरोपी की पहचान 22 वर्षीय मोहम्मद खुर्शीद के रूप में हुई है, जो कलवा का निवासी है। उसने स्वीकार किया कि 02 अगस्त 2026 को कलवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलती उपनगरीय ट्रेन में लापरवाहीपूर्वक स्टंट किया था। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय रेलवे की RPF टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कलवा-मुंब्रा क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया। जांच के दौरान आरोपी को 04 अगस्त 2026 को कलवा ईस्ट क्षेत्र से तलाश कर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद RPF पोस्ट, मुंब्रा में रिपोर्ट दर्ज की गई और आरोपी को रेलवे अधिनियम की धारा 154, 145 और 156 के तहत हिरासत में लिया गया।

आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी कर 05 अगस्त 2026 को माननीय रेलवे न्यायालय, कल्याण में उपस्थित होने के लिए कहा गया। न्यायालय ने आरोपी पर जुर्माना लगाया और चेतावनी देकर उसे रिहा कर दिया।

केंद्रीय रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सोशल मीडिया रील बनाने के लिए चलती ट्रेनों, फुटबोर्ड, ट्रेन की छत या रेलवे ट्रैक पर किसी भी प्रकार के खतरनाक स्टंट करने से बचें। ऐसे स्टंट से करंट लगने, ट्रेन से गिरने या टक्कर जैसी गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। रेलवे के अनुसार, इस तरह की गतिविधियां रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होने के साथ-साथ मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा भी हैं।

रेलवे ने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम और BNSS की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तारी, अभियोजन और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, ऐसे वीडियो अन्य लोगों को भी इस तरह की हरकतों की नकल करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे और अधिक लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है।

केंद्रीय रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यदि वे इस प्रकार की किसी भी खतरनाक गतिविधि को देखें तो उसकी सूचना RPF हेल्पलाइन 139, स्टेशन पर मौजूद ड्यूटी अधिकारी अथवा RPF या Government Railway Police के कर्मियों को तत्काल दें। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के लिए नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अंत में केंद्रीय रेलवे ने यात्रियों से सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण यात्रा करने की अपील की है।

Tags: