तस्वीर में डीग के जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनीष कार्यालय में बैठक के दौरान नजर आ रहे हैं।

डीग, 23 सितम्बर। आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनीष की अध्यक्षता में बुधवार को जिला परिषद वार्ड सदस्य, पंचायत समिति प्रधान एवं पंचायत समिति वार्ड सदस्यों के लिए आरक्षण एवं लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले की पांचों पंचायत समितियों के प्रधान, जिला परिषद सदस्यों एवं पांचों पंचायत समितियों के पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण और लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की गई है। उन्होंने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराई गई।

जिला परिषद के कुल 29 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए वार्ड संख्या 16 एवं 08 तथा अनुसूचित जाति महिला के लिए 22 एवं 14 आरक्षित किए गए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड संख्या 07, 12 एवं 25 तथा ओबीसी महिला के लिए 23, 18 एवं 01 वार्ड आरक्षित किए गए। सामान्य वर्ग के लिए वार्ड संख्या 09, 05, 26, 24, 21, 20, 10, 19, 06 एवं 28 तथा सामान्य महिला के लिए वार्ड संख्या 03, 11, 29, 04, 15, 27, 13, 02 एवं 17 आरक्षित किए गए।

पंचायत समिति प्रधान के पदों का भी आरक्षण तय किया गया। कुम्हेर को अनुसूचित जाति, डीग एवं कामां को सामान्य, पहाड़ी को सामान्य महिला तथा बृजनगर को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है।

पंचायत समिति पहाड़ी के कुल 29 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए वार्ड 14 तथा अनुसूचित जाति महिला के लिए वार्ड 05 आरक्षित किया गया। ओबीसी के लिए वार्ड 15, 27 एवं 01 तथा ओबीसी महिला के लिए 20, 13 एवं 12 आरक्षित किए गए। सामान्य महिला वर्ग में वार्ड 17, 24, 10, 23, 02, 16, 03, 26, 22 एवं 28 तथा सामान्य वर्ग में वार्ड 09, 18, 07, 06, 08, 04, 29, 21, 11, 19 एवं 25 आरक्षित किए गए।

कामां पंचायत समिति के 25 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए वार्ड 19 तथा अनुसूचित जाति महिला के लिए वार्ड 20 आरक्षित किया गया। ओबीसी वर्ग के लिए वार्ड 15, 16 एवं 17 तथा ओबीसी महिला के लिए वार्ड 25 एवं 08 आरक्षित किए गए। सामान्य वर्ग में वार्ड 18, 22, 21, 12, 05, 24, 23, 11 एवं 04 तथा सामान्य महिला वर्ग में वार्ड 10, 03, 13, 07, 02, 09, 06, 14 एवं 01 आरक्षित किए गए।

डीग पंचायत समिति के कुल 27 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए वार्ड 24, 23 एवं 05 तथा अनुसूचित जाति महिला के लिए 18 एवं 16 आरक्षित किए गए। ओबीसी वर्ग के लिए वार्ड 04, 25 एवं 08 तथा ओबीसी महिला के लिए 19 एवं 03 आरक्षित किए गए। सामान्य वर्ग में वार्ड 09, 15, 02, 11, 13, 21, 07 एवं 12 तथा सामान्य महिला वर्ग में वार्ड 26, 14, 17, 20, 27, 06, 01, 10 एवं 22 आरक्षित किए गए।

कुम्हेर पंचायत समिति के 27 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए वार्ड 04, 13 एवं 08 तथा अनुसूचित जाति महिला के लिए 09, 12 एवं 14 आरक्षित किए गए। ओबीसी वर्ग के लिए वार्ड 05, 06 एवं 22 तथा ओबीसी महिला के लिए 19 एवं 20 आरक्षित किए गए। अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड 02 आरक्षित किया गया। सामान्य वर्ग में वार्ड 16, 27, 11, 24, 03, 18 एवं 21 तथा सामान्य महिला वर्ग में वार्ड 25, 23, 15, 07, 26, 17, 10 एवं 01 आरक्षित किए गए।

बृजनगर पंचायत समिति के 29 वार्डों में अब अनुसूचित जाति के लिए वार्ड 02 एवं 18 तथा अनुसूचित जाति महिला के लिए 08 एवं 10 आरक्षित किए गए। अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड 03 आरक्षित किया गया। ओबीसी वर्ग के लिए वार्ड 06, 09 एवं 25 तथा ओबीसी महिला के लिए 16, 21 एवं 24 आरक्षित किए गए। सामान्य वर्ग में वार्ड 13, 23, 11, 17, 04, 19, 27, 12 एवं 15 तथा सामान्य महिला वर्ग में वार्ड 01, 29, 05, 26, 07, 20, 22, 14 एवं 28 आरक्षित किए गए।

इस प्रक्रिया के साथ जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है। पूरी प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरी की गई।

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