डीग निकाय चुनाव 2026 में 48 घंटे की मौन अवधि, प्रचार-प्रसार पर पूर्ण रोक
डीग में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर 9 सितम्बर शाम 6 बजे से 48 घंटे की मौन अवधि लागू होगी। सभा, रोड शो, सोशल मीडिया प्रचार, शराब और मतदान केंद्र के पास प्रचार समेत कई गतिविधियों पर रोक रहेगी।
डीग, 9 सितम्बर। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत डीग जिले में निर्धारित मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार पर 48 घंटे की मौन अवधि लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन प्रशासन के निर्देशों के अनुसार 9 सितम्बर 2026 को सायं 6:00 बजे से बृजनगर, डीग और कुम्हेर में मतदान समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता के तहत निर्वाचन संबंधी सभी प्रचार-प्रसार गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
मौन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, जनसभा, पदयात्रा अथवा निर्वाचन संबंधी जुलूस आयोजित नहीं किया जा सकेगा। मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से मनोरंजन कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन, संगीत कार्यक्रम अथवा नाट्य प्रस्तुति आयोजित करने पर भी रोक रहेगी। मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार, एकत्रीकरण अथवा प्रचार सामग्री का वितरण भी पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
जिला प्रशासन ने मौन अवधि के दौरान शराब के वितरण, परिवहन, भंडारण एवं सेवन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस अवधि में सभी मदिरा दुकानें, बार एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर बंद रखे जाएंगे।
निर्देशों के तहत अभ्यर्थी, राजनीतिक दल अथवा कोई भी व्यक्ति फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर/एक्स सहित सोशल मीडिया अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए निर्वाचन प्रसार सामग्री, विज्ञापन, भाषण या वीडियो प्रसारित अथवा प्रकाशित नहीं कर सकेगा। मतदान समाप्ति तक किसी भी एक्जिट पोल, ओपिनियन पोल अथवा इस प्रकार के सर्वेक्षण के परिणाम को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित, प्रसारित अथवा प्रचारित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा किसी भी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल अथवा उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग निषिद्ध रहेगा। हालांकि दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए शासकीय परिवहन व्यवस्था मान्य रहेगी।
जिला निर्वाचन प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौन अवधि के दौरान निर्धारित प्रावधानों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस तरह 9 सितम्बर 2026 की सायं 6:00 बजे से मतदान समाप्ति तक डीग जिले के बृजनगर, डीग और कुम्हेर में चुनावी प्रचार पर लागू प्रतिबंधों की निगरानी प्रशासनिक स्तर पर सख्ती से सुनिश्चित की जाएगी।