नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के सफल, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिले में मतदान एवं मतगणना के अवसर पर निर्धारित अवधि में सूखा दिवस रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर मयंक मनीष ने बताया कि राज्य सरकार के वित्त (आबकारी) विभाग के आदेश के क्रम में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के प्रथम एवं द्वितीय चरण के मतदान तथा मतगणना के दौरान सूखा दिवस घोषित किया गया है।

आदेशानुसार प्रथम चरण के मतदान के लिए 07 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे से 09 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। वहीं, द्वितीय चरण के मतदान के लिए 09 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे से 11 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे तक सूखा दिवस प्रभावी रहेगा।

इसी प्रकार मतगणना दिवस 14 सितम्बर 2026 को भी सूखा दिवस रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए सूखा दिवस की अवधि में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान निर्धारित सूखा दिवस की पालना सुनिश्चित करना प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक रहेगा।

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