97 किलो अफीम तस्करी मामले में आरोपी को 15 साल का सश्रम कारावास, 2 लाख जुर्माना
नीमच में ट्रक के अलग-अलग हिस्सों में छिपाकर 128 पैकेट में 97 किलो 120 ग्राम अफीम की अंतर्राज्यीय तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी बगताराम जाट को 15 साल के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
निम्बाहेड़ा। नीमच के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जितेन्द्र कुमार बाजोलिया ने ट्रक में छिपाकर 128 पैकेट में कुल 97 किलो 120 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की अंतर्राज्यीय तस्करी करने वाले आरोपी बगताराम पिता रायमल राम जाट, उम्र 46 साल, निवासी ग्राम धीमढ़ी, थाना व तहसील गुढ़ा मालानी, जिला बाड़मेर (राजस्थान) को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह सजा धारा 8/18(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनाई गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 13 मार्च 2023 को कार्यालय उपनारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक में दो व्यक्ति लगभग 100 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम पूर्व भारत से लखनऊ होते हुए आगरा-जयपुर हाईवे के रास्ते बाड़मेर (राजस्थान) ले जाने वाले हैं। सूचना के आधार पर कई निवारक दल गठित किए गए और उन्हें मार्ग में आने वाले विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया।
13 मार्च 2023 की शाम लगभग 6:30 बजे निवारक दल को संदिग्ध ट्रक फतेहपुर सीकरी के पास दिखाई दिया। ट्रक को रोकने का इशारा करने पर चालक अंधेरे का लाभ उठाकर उसे भगाते हुए सिकंदरा टोल प्लाजा तक पहुंच गया। रात लगभग 9:20 बजे निवारक दल ने ट्रक को बमुश्किल रोका।
निवारक दल द्वारा चालक से नाम पूछने पर उसने अपना नाम बाबूलाल पिता बांकाराम जाट, उम्र 46 वर्ष, निवासी धीरासर पोकरासर, नेत्राद, जिला बाडमेर (राजस्थान) बताया। सहचालक की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बगताराम जाट बताया। दोनों से पूछताछ करने पर उन्होंने ट्रक में बाँस के साथ अफीम की तस्करी किए जाने की बात स्वीकार की।
सुरक्षा की दृष्टि से ट्रक की पूर्ण तलाशी के लिए उसे मध्यप्रदेश इकाई के सबसे नजदीकी कार्यालय नीमच लाया गया। ट्रक के पिछले हिस्से की तलाशी में कोई मादक पदार्थ नहीं मिला। इसके बाद चालक की सीट खोलकर तलाशी लेने पर 7 पैकेट, सहचालक की सीट में 8 पैकेट और ट्रक में लगे स्पीकर को खोलने पर 27 पैकेट मिले। चालक और सहचालक दोनों सीटों के नीचे लगे लोहे के कवर खोलने पर क्रमशः 46 और 40 पैकेट बरामद हुए।
इस तरह ट्रक से कुल 128 पैकेट मिले, जिनमें 97 किलो 120 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम रखी हुई थी। निवारक दल ने अफीम और ट्रक को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद सभी आवश्यक अनुसंधान पूरा कर परिवाद विशेष न्यायालय, नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियुक्त बाबूलाल जाट के फरार हो जाने के कारण आरोपी बगताराम जाट के संबंध में यह निर्णय पारित किया गया।
विचारण के दौरान सीबीएन के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर वाणिज्यिक मात्रा से अधिक अवैध मादक पदार्थ अफीम की अंतर्राज्यीय तस्करी किए जाने का अपराध संदेह से परे प्रमाणित कराया। उन्होंने आरोपी को कठोर दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। इस पर विशेष न्यायालय ने आरोपी बगताराम जाट को 15 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने की। सहयोग अधिवक्ता अरूण कुमार शर्मा, निशा घारू और सलोनी पोरवाल ने किया।