बड़ी सादड़ी। बड़ीसादड़ी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभिषेक ने हत्या के एक प्रकरण में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

घटना 29 सितंबर 2015 की रात की है। लक्ष्मीलाल कुमावत के मकान पर मिट्ठूलाल डांगी ने मुनीम सेन पुत्र मोहन लाल सेन निवासी खोडीप के सिर पर लट्ठ से वार किया था, जिससे उसकी हत्या हो गई थी। मृतक मुनीम सेन के लक्ष्मीलाल कुमावत की पत्नी के साथ अवैध संबंध होना बताया गया था।

मामले में अभियोजन की ओर से अदालत में कुल 24 गवाहों के बयान कराए गए और 28 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने धारा 302, 34 के अपराध में लक्ष्मीलाल पुत्र मांगीलाल कुमावत निवासी खोडीप तथा मिठूटू लाल पुत्र कालूराम डांगी निवासी तेजपुरा को दोषी ठहराया।

अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। सरकार की ओर से न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय सिंह राठौड़ ने पैरवी की।

Tags: