महाराष्ट्र के कोरपना में विद्यार्थियों को पॉक्सो कानून की जानकारी
तालुका विधि सेवा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराना था।
कोरपना के महाविद्यालय में विद्यार्थियों को पॉक्सो कानून और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई।
महाराष्ट्र के कोरपना में विद्यार्थियों को पॉक्सो कानून और विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के लिए विशेष जनजागरूकता एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को तालुका विधि सेवा समिति, कोरपना की ओर से स्व. प्रभाकरराव मामुलकर कला महाविद्यालय, कोरपना में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और कानून के प्रति जागरूकता के महत्व के बारे में मार्गदर्शन दिया गया।
कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य श्री मेश्राम सर, प्रमुख वक्ता एवं कोरपना बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट श्रीनिवास मुसले तथा एडवोकेट अर्पित धोटे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान प्रमुख वक्ताओं ने पॉक्सो कानून के महत्व, बच्चों के संरक्षण, नाबालिग लड़के-लड़कियों के कानूनी अधिकारों और समाज में कानून के प्रति जागरूकता की आवश्यकता पर विस्तार से मार्गदर्शन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कानून की जानकारी प्राप्त करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।
वक्ताओं ने इस तरह के कार्यक्रमों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कानूनी जागरूकता से विद्यार्थियों में कानून संबंधी समझ विकसित करने के साथ सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को कानूनी प्रावधानों, उनके अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराना रहा।
कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट मोहितकर साहेब ने किया। आभार प्रदर्शन कोरपना बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट पवार ने किया।
इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। पॉक्सो कानून सहित विभिन्न कानूनी विषयों पर आयोजित यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में कानून के प्रति जागरूकता विकसित करने और उनके अधिकारों एवं सामाजिक दायित्वों की समझ बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा।