भीलवाड़ा में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने विजय जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव प्रक्रिया के बीच जिले में आदर्श आचार संहिता पूरी तरह प्रभावी है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने लोक शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। इसके तहत चुनाव परिणाम आने के बाद निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ओर से किसी भी प्रकार का विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।

जिला प्रशासन के अनुसार, चुनाव परिणाम के बाद होने वाली आपसी खींचतान, शांति भंग होने की आशंका और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश भीलवाड़ा जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या प्रत्याशी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना प्राथमिकता है। ऐसे में चुनाव परिणाम के बाद किसी भी प्रकार का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजय जुलूसों पर प्रतिबंध और धारा 163 का लागू होना चुनाव परिणाम के बाद जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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