तस्वीर में भीलवाड़ा में एक फर्म के निरीक्षण के दौरान अधिकारी और संबंधित व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

भीलवाड़ा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियमों के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाली चार फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 75 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान चार फर्मों की जांच की गई। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विभाग ने संबंधित फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 75 हजार रुपये का जुर्माना वसूला।

जांच के दौरान सनरक्षक उद्योग इंडिया लिमिटेड, हमीरगढ़ में पैकर रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। इस पर फर्म पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, अंजली फूड उद्योग, ईरास में बाट एवं माप उपकरण असत्यापित पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।

उत्सव उद्योग, सुवाणा में पैकर रजिस्ट्रेशन तथा बाट एवं माप उपकरण असत्यापित पाए जाने के कारण 15 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। बजरंग रोलर फ्लोर मिल, रीको, पुर रोड पर पैकर रजिस्ट्रेशन नहीं होने एवं बाट व माप असत्यापित पाए जाने के कारण 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

विभाग की ओर से कहा गया कि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध हों तथा लीगल मेट्रोलॉजी के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित हो, इसके लिए जांच एवं कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

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