बयाना। ग्राम पंचायत खरैरी से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पंचायत विभाग के अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) और सरपंच को नोटिस जारी किए हैं। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने संबंधित पक्षों से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खरैरी में कथित भारी भ्रष्टाचार की आशंका को लेकर पुष्पेंद्र सिंह ने विभिन्न कार्यों और पंचायत से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं। निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर याचिकाकर्ता की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रमेश्वर पिलानिया ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा।

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की एकल पीठ ने संबंधित अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद पंचायत स्तर पर सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों में भी हलचल है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने, गलत या भ्रामक सूचना देने अथवा सूचना देने में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने पर संबंधित लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाए जाने के साथ विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में ग्राम पंचायत खरैरी से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले में हाई कोर्ट की ओर से जारी नोटिस और चार सप्ताह में जवाब तलब किए जाने से मामला महत्वपूर्ण हो गया है।

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