हापुड़ के व्यापारियों को योगी सरकार की बड़ी राहत, पुराने टैक्स बकाये पर ब्याज और जुर्माना 100% तक माफ
हापुड़ के व्यापारियों के लिए योगी सरकार की ब्याज माफी योजना-2026 बड़ी राहत लेकर आई है। पुराने टैक्स बकाये पर ब्याज और जुर्माने में 100% तक छूट मिलेगी। जानें योजना की समयसीमा, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया।
हापुड़ कलेक्ट्रेट सभागार में ब्याज माफी योजना को लेकर आयोजित व्यापार बंधु की बैठक।
हापुड़ के व्यापारियों को पुराने टैक्स बकाये के बोझ से राहत मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना-2026 के तहत व्यापारियों को वर्षों पुराने टैक्स बकाये पर लगने वाले भारी ब्याज और जुर्माने से 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इस योजना से हापुड़ जनपद के व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
योजना के नियमों और लाभों की जानकारी देने के लिए हापुड़ कलेक्ट्रेट सभागार में ‘व्यापार बंधु’ की बैठक आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संदीप कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में व्यापारियों को योजना के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना-2026 के तहत 31 दिसंबर 2025 तक सृजित बकायों को शामिल किया गया है। इसमें पुराने यूपी बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, व्यापार कर, प्रवेश कर और वैट (VAT) से संबंधित मांगों पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने से राहत दी जाएगी।
योजना के तहत बकाया राशि के आधार पर छूट का प्रावधान किया गया है। व्यापारियों को अपने पुराने टैक्स बकाये पर ब्याज और अर्थदण्ड से राहत पाने के लिए योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा।
यह योजना शासनादेश जारी होने की तारीख से केवल तीन महीने तक प्रभावी रहेगी। ऐसे व्यापारी जिनके मामले अदालतों या ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, योजना लागू होने से पहले जिन व्यापारियों ने आंशिक या पूरा मूल टैक्स जमा कर दिया था, वे भी ब्याज माफी के पात्र होंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को प्रत्येक टैक्स ऑर्डर यानी मांग के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। इससे संबंधित प्रक्रिया और जानकारी के लिए व्यापारी राज्य कर कार्यालय, खण्ड-1 हापुड़ में संपर्क कर सकते हैं। योजना के लिए नोडल अधिकारी श्री लाल चन्द्र, उपायुक्त, राज्य कर को नियुक्त किया गया है।
बैठक में व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी श्री ललित अग्रवाल, जितेन्द्र गोयल, संजय अग्रवाल, तिलक राज अरोड़ा, संतोष कुमार गोयल और अरुण गर्ग सहित राज्य कर विभाग के उपायुक्त श्री राम भवन तथा राज्य कर अधिकारी श्रीमती अंजली कुशवाहा भी मौजूद रहीं।
उत्तर प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना-2026 के माध्यम से पुराने टैक्स बकाये से जुड़े मामलों में व्यापारियों को राहत मिलने का रास्ता खुला है। निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन कर व्यापारी ब्याज और जुर्माने में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।