हापुड़ में दहेज हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 26 हजार रुपये का जुर्माना
हापुड़ में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति नवाब को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 26,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की पैरवी और जांच के बाद 30 अक्टूबर 2026 को आया फैसला।
हापुड़ जिला एवं सत्र न्यायालय, जहां दहेज हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
हापुड़ में दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हुई इस कार्रवाई में हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के बाद 30 अक्टूबर 2026 को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी पति पर 26,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला 27 मई 2022 का है। अभियुक्त नवाब पुत्र हरजस, निवासी मोहल्ला शिवगढ़ी, थाना हापुड़ नगर, जनपद हापुड़ पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप था। घटना के संबंध में थाना हापुड़ नगर में मु०अ०सं० 482/2022 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी के खिलाफ धारा 498ए, 304बी भादवि (परिवर्तित धारा 302 भादवि) और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
मामले की त्वरित और गहन जांच करते हुए पुलिस टीम ने 03 जुलाई 2022 को ही माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था। इसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने प्रभावी और सशक्त पैरवी की।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने अदालत में मामले को मजबूती से प्रस्तुत किया। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद 30 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम, हापुड़ ने अभियुक्त नवाब को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 26,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने और प्रकरण को तार्किक अंजाम तक पहुंचाने में शासकीय अधिवक्ता, अभियोजन विभाग श्रीमती करुणा नागर, विवेचक एवं तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर एस.एन. वैभव पांडेय, पैरोकार म०है०का० मधु और कोर्ट मोहर्रिर का० दुष्यन्त राठी की मुख्य भूमिका रही।
हापुड़ पुलिस ने कहा कि वह अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई इस कार्रवाई में दहेज हत्या के मामले में दोषसिद्धि के बाद आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।