दिल्ली जाने वाले वाहन मालिक ध्यान दें, 1 नवंबर से बदलेगा प्रवेश नियम, इन वाहनों पर रोक
दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से बाहरी राज्यों के मालवाहक वाहनों और बसों के प्रवेश नियम बदलेंगे। BS-VI, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े प्रावधानों के साथ जानें, किन वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा और किन्हें छूट मिलेगी।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर लागू होने वाले नए नियमों की जानकारी देतीं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हापुड़।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से बाहरी राज्यों से आने वाले व्यावसायिक मालवाहक वाहनों और बसों के प्रवेश संबंधी नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वाहनों के प्रवेश को लेकर कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। नए नियमों के तहत निर्धारित उत्सर्जन मानकों और ईंधन श्रेणियों की शर्तें पूरी नहीं करने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
इस संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हापुड़ ने परिवहन व्यवसायियों, वाहन स्वामियों और आम जनता के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों से समय रहते नियमों की जानकारी लेकर उनका पालन करने की अपील की है।
नए नियमों के अनुसार, 1 नवंबर से BS-VI, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी बाहरी व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। इसमें हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन शामिल हैं। BS-IV श्रेणी के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक ही दिल्ली में प्रवेश की सीमित अनुमति दी गई है। इसके बाद इन वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू हो जाएगा। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत मालवाहक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
बसों के लिए भी 1 नवंबर से सख्त नियम लागू होंगे। दिल्ली के बाहर से आने वाली केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल श्रेणी की बसों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) के तहत संचालित टूरिस्ट बसों के साथ अन्य सभी निजी और अनुबंधित सेवाओं में चलने वाली बसें भी इन नियमों के दायरे में आएंगी। BS-VI, सीएनजी या इलेक्ट्रिक श्रेणी में नहीं आने वाली बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। दिल्ली में पंजीकृत बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे किसी भी मोटर वाहन को दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों से नीचे की श्रेणी में आता है। इसमें BS-IV और उससे पुराने मानकों वाले वाहन शामिल हैं। हालांकि, अधिसूचना में विभाग की ओर से निर्धारित विशेष अपवादों और छूटों को शामिल किया जाएगा।
परिवहन विभाग ने हापुड़ के सभी वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों से नए नियमों का पालन करने की अपील की है। विभाग के अनुसार, नियमों की जानकारी पहले से रखने और निर्धारित मानकों के अनुरूप वाहन लेकर चलने से दिल्ली सीमा पर प्रवेश संबंधी परेशानी और भारी जुर्माने से बचा जा सकता है।